रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 नवंबर। नाबालिग के घर घुसकर रेप की कोशिश के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप प्रमाणित होने पर आरोपी युवक को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार खरसिया थानांतर्गत निवासी लखन यादव (18 वर्ष) विगत 27 अगस्त 2019 को गांव के ही एक नाबालिग के घर जा धमका और रेप का प्रयास किया। अभियोजन के अनुसार किशोरी अपने माता-पिता के काम पर जाने के बाद पानी भरने के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान लखन उसके घर में चुपके से दाखिल हुआ और पलंग पर लेट गया था। किशोरी पानी लेकर जब घर पहुंची और लखन को अपने घर के पलंग पर देखा तो उसके नापाक इरादे को भांप भागना चाहा, पर आरोपी ने उसे धरदबोचा और रेप की कोशिश करने लगा। पीडि़ता चीख चीत्कार मचाने लगी।
पीडि़ता की आवाज सुनकर पिता किसी तरह दरवाजा तोडक़र भीतर पहुंचे तो आरोपी लखन फरार होना चाहा, पर पीडि़ता के पिता ने उसे पकड़ लिया। इस बीच आरोपी किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला तो पीडि़त पक्ष ने पारिवारिक सलाह मशवरा कर थाने की शरण ली। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण कायम करते हुए मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने धारा 454, 354, 8 पॉक्सो एक्ट के इस संवेदनशील केस में दोनों पक्षों की दलीलों और घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को देखते हुए आरोप सिद्ध होने पर लखन यादव को आखिरकार दोषी पाने पर 3 वर्ष की सजा सुनाते हुए 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि चुकता नहीं होने पर मुल्जिम को 3 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।