राजनांदगांव

निगम की टीम ने हटाए 30 अवैध विज्ञापन बोर्ड
12-Dec-2022 3:55 PM
निगम की टीम ने हटाए 30 अवैध विज्ञापन बोर्ड

संबंधितों को नोटिस जारी करने के बाद टीम ने की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 दिसंबर।
नगर निगम सीमा क्षेत्र में निजी भवन के दीवार, छत पर लगे होर्डिंग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बैनर-पोस्टर, फ्लाई ओवर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गत दिवस शहर के आम्बेडकर चौक, कमला कॉलेज रोड के डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 30 पोस्टर व छोट विज्ञापन बोर्ड निगम टीम ने हटाया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड व निजी भवनों के दीवार एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड, विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय, फ्लाई ओवर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को एि थे, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अवैध होर्डिंग्स व बोर्ड नहीं हटाया गया, जिसे गत दिवस निगम की टीम ने कार्रवाई करते आम्बेडकर चौक, कमला कालेज रोड के डिवाईडर एवं विद्युत पोलो में लगे 30 अवैध बोर्ड हटाया। उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

आयुक्त चतुर्वेदी ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओ से कहा कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लें। उन्होंने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते कहा कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर  एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रातंर्गत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा या जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाएगी। जिससे उत्पन्न क्षति तथा संपूर्ण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी, संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 

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