राजनांदगांव

अपूर्ण दस्तावेज बताकर हजारों प्रसुताओं के आवेदन निरस्त
20-Dec-2022 10:08 PM
अपूर्ण दस्तावेज बताकर हजारों प्रसुताओं के आवेदन निरस्त

जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 दिसंबर।
राज्य सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल व छत्तीसगढ़ असंठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से प्रदेश भर की प्रसूता (गर्भवती महिलाओं) को डिलीवरी के बाद 20 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है, लेकिन हाल ही में हजारों पात्र महिलाओं के आवेदन एक साथ अपूर्ण दस्तावेज बताकर निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में पात्र महिलाएं भी योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएगी। उक्त मामले को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश महासचिव व प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष डुमेंद्र लोधी, अनिल, कमलेश, हरीश, लोकेश, घनश्याम आदि कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन की रणनीति तय कर विभाग का घेराव किया जाएगा।

श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार कामकाजी व मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। इसके लिए हितग्राहियों को डिलीवरी होने के तीन माह के भीतर श्रम विभाग में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना रहता है। पात्र हितग्राहियों ने शासन द्वारा निर्धारित सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया, लेकिन एक साथ हजारों हितग्राहियों के आवेदन एक साथ निरस्त कर दिए गए। ऐसे में इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं तीन माह निकल जाने की वजह से दोबारा आवेदन करना का विकल्प भी नहीं रहेगा। विभाग की वेबसाइट में निर्धारित दस्तावेज जमा है, किन्तु हजारों पात्र हितग्राहियों के आवेदन एक साथ निरस्त होने से वे परेशान हो गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि यदि पात्र महिलाओं को योजना के लाभ से वंचित रखा जाता है, हितग्राहियों व कार्यकर्ताओं के  साथ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। यदि एक साथ हजारों हितग्राहियों के आवेदन निरस्त हुए है तो इसके लिए को जांच कर निराकरण करना चाहिए। 

आवेदनों के हजारों संख्या में निरस्त होने से लाखों रुपए फंस गई है। जबकि आवेदन करने के  माहभर के भीतर ही हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी, परंतु प्रदेशभर में पात्र हितग्राहियों के आवेदन एक साथ निरस्त करना समझ से परे है। 
 

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