कोण्डागांव
नाबालिग से रेप, 20 साल कैद
19-Feb-2023 9:08 PM
कोण्डागांव, 19 फरवरी। नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने बीस वर्ष कारावास एवं अथर्दण्ड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर दिलीप जैन लोक अभियोजक ने पैरवी की।
प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि आरोपी बबलू उसेण्डी (24) धनोरा कोण्डागांव के विरूद्ध आरोप है कि उसने 18 अक्टूबर 19 से 15 नवंबर 19 तक नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर रेप किया।
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कोण्डागंाव के न्यायाधीश कमलेा कुमार जुर्री ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 500 रूपये के अथर्दंड एअथर्दण्ड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश पारित किया गया है।