राजनांदगांव
पंचायत संचालनालय के फैसले पर हाईकोर्ट का रोक
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 मार्च। जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू (चूरनदास) की सदस्यता को न्यायालय संचालक पंचायत संचालनालय द्वारा शून्य घोषित करने के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सदस्यता को लेकर विप्लव ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी के आदेश पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
शनिवार को पत्रकारवार्ता में जिपं सदस्य श्री साहू ने बताया कि मार्च 2020 को निर्वाचन के बाद दयालू वर्मा और शाहिद भाई ने पंचायत संचालनालय में शिकायत दर्ज की थी। राजनीतिक प्रभाव में आकर संचालनालय ने बिना पक्ष सुने उनकी सदस्यता को शून्य घोषित कर दिया। साहू का कहना है कि प्रशासन और सत्ता की मिलीभगत से उनकी सदस्यता को खत्म करने की राजनीतिक साजिश रची गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्टे देकर एक तरह से खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि विप्लव साहू का एक सोशल मीडिया में चैट वायरल हुआ था। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस सरकार (उन्हें) द्वारा खरीदने में नाकाम रहने को लेकर अफसोस जाहिर किया था। यह मामला काफी समय तक सुर्खियों में रहा। विप्लव के खिलाफ दयालू वर्मा ने अतिक्रमण की जानकारी नामांकन भरने के दौरान छुपाने का आरोप लगाया था। पंचायत संचालनालय ने इसी आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। साहू के मुताबिक हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक उनकी सदस्यता को बरकरार रखने का निर्णय दिया है।