रायगढ़

मामूली विवाद में प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार
24-Mar-2023 2:26 PM
मामूली विवाद में प्राणघातक हमला, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 24 मार्च। मामूली विवाद में युवक पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को गिर तार करते हुए रिमांड पर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार गत 10 मार्च के शाम कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगीडीपा में रहने वाले युवक नंदू सारथी (22) द्वारा उसके मोहल्ले के रिंकू सारथी (26) पर मामूली बातों में वाद-विवाद कर गाली गलौज करते हुए रिंकू सारथी के सिर पर डंडे से प्राणघातक वार किया था। घटना की रिपोर्ट उसी शाम आहत रिंकू सारथी के पिता श्यामलाल सारथी द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराया गया जिस पर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आहत के चोटों का मुलाहिजा कराया गया। आहत के चोट की प्रकृति को देखते हुए मामले में विवेचना दौरान जांचकर्ता द्वारा आहत के चोटों का सिटी स्कैन करा कर रिपोर्ट प्राप्त का डॉक्टर से क्योरी कराया गया जिसमें आहत के चोट को डॉक्टर द्वारा मृत्यु कार्य करने वाली चोट बताया गया, मेडिकल क्योरी रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 307 आईपीसी जोड़ा गया। कल फरार आरोपी नंदु सारथी की गिर तारी के लिये दोपहर पुनरू थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे एवं हमराह स्टाफ द्वारा जोगीडीपा में दबिश दिया गया जिसमें गिर तारी से लुक छिप रहा आरोपी पुलिस के हाथ आया।

आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस टीम केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पुलिस सहायता केंद्र में लाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया।  आरोपी घटना कारित कर खाट की लकड़ी के पाटी से युवक रिंकू सारथी के सिर पर मार कर चोट पहुंचाना बताया। आरोपी को उसके घर ले जाकर उसके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त खाट की लकड़ी का पाटी जब्त किया गया है।

आरोपी नंदू सारथी पिता सुरेश सारथी (22)  रायगढ़ को हत्या के प्रयास मामले में गिर तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के कृत्य पर माननीय न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर जेल वारंट जारी किए जाने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है।

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