रायगढ़

छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायगढ़, 24 मार्च। किशोरी को बहला-फुसलाकर अन्यत्र ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला इस प्रकार है कि पीडि़ता के पिता ने 10 अक्टूबर 2020 को कोतरा रोड़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी छोटी बेटी उम्र 17 साल कक्षा 10वीं में पढ़ती है। 10 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 1 बजे पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ असाईनमेंट जमा करने स्कूटी से स्कूल गई थी। जमा कर उसके गैरेज में रुके थे तब उसका छोटा लडक़ा गैरेज में ही रुक गया और पीडिता स्कूटी से ही घर चली गयी, दोपहर 1.30 बजे उसके एक अन्य लडक़े ने उसे फोन कर बताया कि पीडि़ता स्कूल से घर आयी थी उसके बाद बड़ी दीदी का असाईनमेंट जमा करने बड़ी दीदी के साथ स्कूल गया था। स्कूल से वापस घर आया तो देखा कि पीडि़ता घर में नहीं थी, तब आस-पास पता किया कोई पता नहीं चल पाया।
09 अक्टूबर की दोपहर 2.30 बजे पीडि़ता के मोबाईल से फोन आया था तब पीडि़ता बार-बार काट दे रही थी एवं वाट्सअप से मैसेज भेजा था, पूछने पर सारंगढ से बोल रहा है कहा और नाम नहीं बताया, उसे शंका है कि मोबाईल नंबर के धारक द्वारा पीडि़ता को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। पीडि़ता मोबाईल नहीं ले गयी है, उसे शंका है कि कोमल टण्डन के यहां जो लडक़ा आना-जाना करता है वही लडक़ा पीडि़ता को मैसेज किया था और बहला- फुसलाकर भगाकर ले गया होगा।
पीडि़ता के पिता के मौखिक शिकायत के आधार पर थाना कोतरारोड में अपराध धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता का प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने पतासाजी के दौरान किशोरी को अन्यत्र स्थान से आरोपी के साथ बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों तथा सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा ने आरोपी विक्रम चैहान उर्फ विक्की दानसरा सारंगढ़, हाल मुकाम भगवानपुर नीचे बस्ती कोतरा रोड़ को दोष सिद्ध करार देते हुए विभिन्न धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजक मनमोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।