राजनांदगांव

अवैध प्लाटिंग पर निगम सख्त, संबंधित को नोटिस
28-Mar-2023 12:24 PM
अवैध प्लाटिंग पर निगम सख्त, संबंधित को नोटिस

  शिकायत पर प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 28 मार्च। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली, बर्फानी आश्रम, रेवाडीह, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई की कड़ी में सोमवार को रिद्धी-सिद्धी कॉलोनी के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 506/02, 506/03 एवं 506/05 को मनोज जैन एवं रेाहित जैन द्वारा पुन: अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की भूमि स्वामियों द्वारा जानकारी देने पर नगर निगम द्वारा भू-स्वामियों की उपस्थिति में उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया जा रहा है।

निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली, बर्फानी आश्रम के पास, रेवाडीह, लखोली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई।

आयुक्त चतुर्वेदी ने बताया कि कार्रवाई की कड़ी में रिद्धी-सिद्धी कालोनी के पास रिक्त भूमि खसरा नं. 506/29 श्री दवन लाल कटरे/मारोती कटरे, 506/28-क नीराबाई साहू/तीजूराम साहू, 506/25 रमेश प्रसाद शुक्ला/रामकुमार शुक्ला, 506/27 संगीता श्रीवास्तव/आशीष श्रीवास्तव, 506/30, 506/31 सुलोचना गणवीर/पीएल गणवीर भूमि को मनोज जैन ने 17 वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया था, किन्तु वर्तमान में मनोज जैन एवं रोहित जैन द्वारा पुन: अवैध प्लाटिंग कर विक्रय किया जा रहा था। जिसकी जानकारी संबंधितो द्वारा लिखित में दी गयी। जानकारी होते ही नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर भू-स्वामियों की उपस्थिति मे अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया। साथ ही संबंधित मनोज जैन एवं रोहित जैन को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

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