राजनांदगांव

निगम आयुक्त सामान्य सभा के निर्णय के अनुसार एफआईआर पहले दर्ज करवाएं - ओस्तवाल
30-Mar-2023 3:14 PM
निगम आयुक्त सामान्य सभा के निर्णय के अनुसार एफआईआर पहले दर्ज करवाएं - ओस्तवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 30  मार्च।
राजनांदगांव शहर कांगे्रस कमेटी के महामंत्री एवं पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने नगर पालिक निगम के आयुक्त  को एक पत्र पे्रषित कर यह मांग की है कि राजनांदगांंव नगर पालिक निगम की 25.08.2022 को सामान्यसभा में विषय क्रं. 17 बूढ़ासागर सौन्दर्यीकरण के भ्रष्टाचार मामले में सर्वसम्मति से एफ आई आर दर्ज करवाने का निर्णय पारित हुआ था, लेकिन 29 मार्च को समाचार पत्रों में जो पढऩे को मिला उसमें़े निगम के तत्कालीन आयुक्त - कार्यपालन अभियंता एवं तत्कालीन महापौर की इस पूरे मामले में क्या कोई कार्य करने की लिखित/मौखिक भूमिका नहीं थी क्या? और आज इस मामले में जो समाचार पत्रों में आया उसमें सबसे पहलेे तो आपको सामान्यसभा के निर्णय के अनुसार एफआईआर दर्ज करवायी जानी चाहिये थी लेकिन आपके द्वारा आज के समाचार पत्र में प्रकाशित एफआईआर दर्ज का कहीं भी उल्लेख समाचार पत्र में नहीं किया गया है और बड़े अधिकारियों और पूर्व महापौर आदि को जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है वह सामान्यसभा के निर्णय के विरूद्ध है इसलिये आपसे निवेेदन है कि तत्काल प्रथम दृष्टया बूढ़ासागर सौन्दर्यीकरण के लगभग 16 करोड़ रूपयों के भ्रष्टाचार के मामले में तत्काल एफ आई आर पहले दर्ज करवाई जाए।

श्री ओस्तवाल ने एक पत्र के माध्यम से राजनांदगांव शहर कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा एवं निगम की महापौर हेमा देशमुख से यह मांग की है कि बूढ़ासागर सौन्दर्यीकरण के भ्रष्टाचार के मामले में दि. 25.08.2022 की समान्यसभा के निर्णय के अनुसार सबसे पहले उस मामले में एफआईआर दर्ज करवाये।

और निगम के कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी आदि को निलम्बित करते हुए शासन को उसकी पुष्टि के लिये भेजे एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधि की इस पूरे मामले में लिखित / मौखिक अधिकारियों एवं ठेकेदार को कार्य करने एवं भुगतान आदि से संबंधित दिशा निर्देश दियेे गये है जिसका उल्लेख इससे संबंधित कार्यालयीन मय नोटशीट में दर्ज किया गया है तो उस पूरी कार्यालयीन मय नोटशीट का भी खुलासा शासन हित जनहित और कांगे्रस पार्टी के हित में होना चाहिये।

31 मार्च की बजट सामान्य सभा की बैठक में बूढ़ासागर भ्रष्टाचार के मामले में सामान्य सभा के निर्णय के अनुसार एफआईआर दर्ज प्रथम दृष्टया निगम आयुक्त से करवाया जाए और इस पूरे मामले की जांच शासन स्तर के सतकर्ता विभाग - एंटी करप्शन ब्यूरो एवं अधिक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग (ए.सी.) आदि वरिष्ठ विभाग प्रमुख अधिकारियों से करवाया जाए।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news