बलौदा बाजार

जिला न्यायालय में पैरालीगल वालिंटियर्स को प्रशिक्षण
09-Jun-2023 10:57 PM
जिला न्यायालय में पैरालीगल वालिंटियर्स को प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 9 जून। जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार के सभागार में अध्यक्ष जिला न्यायाधीश विजय कुमार एक्का के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार मयूरा गुप्ता द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा सार्वजनिक चौक चौराहों पर टैऊफिक सिग्नल के पास वाहन के रूकने का सिग्नल (लाल बत्ती) होने से रूके हुए वाहनों के चालकों के पास आकर भिक्षा मांगने वाले, भिक्षाटन का कार्य करने वाले बच्चों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास के संबंध एक विशेष अभियान ‘‘प्रयास’’ प्रारंभ किया गया है।

जिसके संबंध में शहरों में ऐसे चौक-चौराहों, जहां पर यातायात की सुगम व्यवस्था हेतु ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, वहां सामान्यत: ऐसा होना कि जब वाहनों के रूकने का सिग्नल (लाल बत्ती) सक्रिय होने से ऐसे भिक्षुक रूके हुए वाहन चालकों के पास आकर भिक्षा मांगते हैं। ग्रीन सिग्नल होने पर ये वाहन चालक काफी तेजी से गंतव्य की ओर निकलते हैं उस दौरान भिक्षा मांगने वाले बच्चों, बुजुर्गों के साथ वाहन दुर्घटना होने की आशंका होती है, इस हेतु विशेष अभियान प्रांरभ किया गया है।  इसके साथ ही पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से प्रथमत: यह प्रयास किया जाएगा कि ऐसे भिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने के संबंध में हतोत्साहित किया जाना और जीवन यापन हेतु अनय साधन,रोजगार अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाना।

दूसरा प्रयास यह किया जाएगा कि यदि ऐसे भिक्षकों के पास उनके ‘‘निवास’’ का कोई स्थान ना हो या ‘‘आय’’ अर्जित करने का कोई अन्य साधन ना हो तो उनके पुनर्वास हेतु उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने की कार्यवाही किया जाएगा। इस अभियान में पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से निर्धारित कार्य दिवस के दिन कम से कम एक घंटे का समय सार्वजनिक चौक चौराहों पर पुलिस विभाग के यातायात शाखा के कर्मचारियों के साथ मिलकर ऐसे भिक्षकों को चिन्हित कर जिन्हें किसी प्रकार के पुनर्वास की आवश्यकता हो तो, यथाशीघ्र सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा।

 तथा अवगत उपरांत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संबंधित विभागों जैसे स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन इत्यादि से आवश्यक सहयोग एवं समन्वय कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।

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