दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 11 जून। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42, सहपठित छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य अंतर्गत जिलों के लिए सरपंच तथा पंच के रिक्त पदों के उप निर्वाचन हेतु जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के जनपद पंचायत कुआकोंडा अंतर्गत ग्राम पंचायत मैलावाडा एवं जनपद पंचायत कटेकल्याण अंतर्गत ग्राम पंचायत गुडसे उप निर्वाचन 2023 प्रक्रिया 2 जून से प्रारंभ हो चुकी है।
उप चुनाव के लिए मतदान दिनांक 27 जून को निर्धारित है। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पूर्णरूपेण शांतिपूर्ण एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर दबाव के निर्भयतापूर्वक करने के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है। अतएव आयुध अधिनियम 1959. अध्याय-1, धारा 17 (2) (4) में निहित प्रावधान अनुसार लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सलग्न सूची अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की आदेश जारी होने के 48 घंटे के अंदर संबंधित पंचायत क्षेत्र के थाने में अपना शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) जमा करने के आदेश जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन, रात) के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा ((7) को प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी दंतेवाडा, बड़े बचेली जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छ.ग. को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निहित अधिकारों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।