बलौदा बाजार
कारोबारी बेखौफ होकर पॉलीथिन में सामान भरकर दे रहे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 13 जून। पॉलीथिन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी उपयोग करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद भी आज भी व्यापारी बेधडक़ प्रतिबंधित कैरी बैग का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई होने के बाद भी प्रतिबंध का असर नहीं दिख रहा है।
ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में 21 जनवरी 2015 को बजट में पारित किया गया था कि कैरी बैग प्रतिबंधित है। और संबंधित नगरपालिका ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी नगरपालिका भी पॉलीथिन का प्रयोग करते पाए जाने पर पर्यावरण अधिनियम के तहत नगर पंचायत प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा व कानून प्रक्रिया से गुजरना होगा।
इस बारे में मीडिया में खबरें आने पर नगर पालिका व राजस्व टीम द्वारा बाजार में निकलकर कई दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है।
यह हो रहा नुकसान
दुकानों में सामान लेने के बाद पॉलिथीन में ही पैक करके दिया जा रहा है। जिससे ग्राहक बाद में कहीं भी फेंक रहे हैं। इससे एक ओर जहां मृदा और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं दूसरी और दुकानदार फिर से उपयोग करने लगे प्रतिबंधित कैरी बैग।
11 मामले न्यायालय में फिर पॉलिथीन की बिक्री बेखौफ जारी है। इसके साथ-साथ खाद सामग्री के लालच में मवेशी द्वारा पॉलिथीन को खा लेने से उनकी मौत भी हो गई है। पॉलीथिन मिट्टी के संपर्क में आकर हानिकारक रसायन छोड़ती है, जो जीवन को प्रभावित करती है। खाने-पीने की चीजें पॉलिथीन में रखने से जहरीला तत्व विकसित हो जाता है। गर्म भोजन में हानिकारक कारण कार्सिनोजेन व टॉकिसन पैदा करते हैं। इससे एलर्जी व कैंसर होता है।अमानक पॉलीथिन का उपयोग मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए घातक है।
कंपनी को करें सील
नगर के व्यवसायियों का कहना है कि पॉलीथिन बेचने में प्रतिबंध के साथ ही प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को भी बैन करना चाहिए। जिससे न प्लास्टिक बनेगी न ही दिखगी, नीचे के स्तर पर प्रतिबंध लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। कंपनी को सील कर देंगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगी।