बलौदा बाजार
15 जून के बाद घाट में खनन की अनुमति नहीं, होगी कार्रवाई-जिला खनिज अधिकारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 22 जून। प्रदेश में हर साल 15 जून के बाद रेत खनन पूरी तरह बंद करने के निर्देश शासन द्वारा दिए जाते हैं। इसके बाद से रेत खनन बंद हो जाता है, लेकिन जिले में रेत माफिया बेखौफ प्रतिदिन शासन को लाखों का राजस्व का चूना लगा रहे हैं। यहां दिन-रात रेत का अवैध परिवहन और खनन किया जा रहा है।
इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी बलौदाबाजार कुंदन बंजारे का कहना है कि 15 जून के बाद किसी भी घाट में रेत खनन की अनुमति नहीं है, वैसे 2 से 3 दिन पहले कुछ घाटों में रेत खनन की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। अनुमति से ज्यादा स्टोरेज किए रेत भंडार पर कार्रवाई की है अगर अभी भी रेत खनन जारी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिले में 20 से 25 रेत घाट स्वीकृत है, इसमें एक दर्जन से ज्यादा रेत घाट में खनन किया जाता है जिससे 15 जून के बाद पूरी तरह बंद कर दिया जाना था। मगर घाट बंद करना तो दूर अब तो माफिया द्वारा 24 घंटे रेत खनन किया जा रहा है। बारिश आने से पहले रेत माफिया रेत का अवैध भंडारण जगह-जगह कर रहे हैं जिससे बरसात में ऊंचे दाम पर बेच सकें।
इन घाटों में निकाली जा रहे अवैध रूप से रेत
शासन के स्पष्ट निर्देश है कि मैनुअल तरीके से रेत खनन हो, पर यहां चैन माउंटेन से किया जा रहा है जिससे कम समय में अधिक रेट निकाली जा रही है। मैनुअल तरीके के मुकाबले बड़ी मशीन से 10 गुना से भी ज्यादा एक दिन में खनन होता है। इसलिए माफिया मशीन से खनन की अनुमति लेते हैं जो मौखिक रूप से होती है। पर्यावरण विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि रेत खनन मैनुअल तरीके से होगा पर यहां नियमों को ताक पर रख रहे हैं। दतरेंगी, ददान ख, बम्हनी, मोहन, चरोदा, सीयाडीह, चीचपोल, पुटपुरा, पुटपुरा 2, बल्दा कछार आदि घाटों में खनन हो रहा है।
एक घाट से लाखों की रेत निकाल रहे
सामान्य दिनों में ईमानदारी से जब रेत खनन किया जाता है तब रॉयल्टी काटी जाती है तो एक घाट में लाखों रुपए की रॉयल्टी करती है जो शुद्ध रूप से शासन के खाते में जमा होती है। मगर समय सीमा समाप्त होने के बाद न तो पिट पास काटा जा सकता है और न ही खनन की अनुमति दी जा सकती है। मतलब एक घाट में एक दिन में कितना खनन होता है, उसका दुगना रात में होता है जिसे कोई देखने वाला नहीं।
खनन का नियम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक
रेत घाट पर खनन का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होता है जिसके लिए पिटपास रॉयल्टी व खनन की स्वीकृति होनी चाहिए मगर यहां तो बेखौफ होकर रेत माफिया द्वारा 24 घंटे खनन किया जा रहा है।