बलौदा बाजार
प्रबंधक व नियोक्ता कंपनी के सुपरवाइजर के खिलाफ जुर्म दर्ज
नहीं थी किसी प्रकार का सुरक्षा अथवा जाली की व्यवस्था
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 24 जून। थाना हथबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिंगनी केसदा में स्थित एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दिसंबर 2022 में नियोक्ता ठेकेदार कंपनी में कार्यरत एक कर्मचारी की मौत प्रबंधक व सुपरवाइजर की लापरवाही से होने के आरोप में थाना हथबंद पुलिस द्वारा भादवि की धारा 304 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
इस संबंध में थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि थाना देवेंद्र नगर में मर्ग डायरी प्राप्त होने के पश्चात संबंधित स्थल के जांच के दौरान कंपनी प्रबंधक एवं यादव एसोसिएट के सुपरवाइजर द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरते जाने के आधार पर उक्त धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना उस दौरान घटित हुई थी, जब अकुशल कर्मी को संयंत्र की एक यूनिट में सुधार कार्य हेतु भेजा गया था। इस दौरान रनिंग सीट में गिर जाने से श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे के निर्देश एवं थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के निर्देश में एसआई जगदेव कुमार साहू द्वारा मर्ग डायरी प्राप्त होने एवं विवेचना के पश्चात उक्त कार्रवाई की गई है।
ग्राम रिंगनी केसदा में स्थित एपीएल अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोडक्ट प्रोडक्शन विभाग के कलर कोटिंग लाइन में 27 दिसंबर 2022 को बी शिफ्ट में ड्यूटी के दौरान एंट्री ऑपरेटर दीपक कुमार राजभर को रनिंग स्टील शीट में डेंट आने पर डेंट साफ करने एक्जीत एक्यूमलेटर में भेजा गया था। करीब रात्रि 9.40 बजे अचानक तेज रफ्तार रनिंग सीट में गिर जाने से दीपक कुमार के सिर चेहरे हाथ व पीठ में गंभीर चोट आई थी। उसे कंपनी द्वारा उपचार हेतु विनायक हॉस्पिटल सिमगा लाया गया उसकी स्थिति गंभीर स्थिति को देखते हुए नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर ले जाया गया। इलाज के दौरान 28 दिसंबर प्रात: 4.45 में ऑपरेटर दीपक कुमार की मृत्यु हो गई थी। पश्चात थाना देवेंद्र नगर रायपुर से मर्ग डायरी जांच हेतु थाना सिमगा में प्राप्त हुई।
मामले में मर्ग क्रमांक 13/2023 कायम कर वर्तमान में थाना हथबंद में जांच हेतु भेजा गया। इस दौरान हथबंद थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एसआई जगदेव कुमार साहू द्वारा तथ्यों की बारीकी से जांच किया गया जिसमें यह बात सामने आई कि कंपनी प्रबंधन के द्वारा घटना दिनांक व समय को एक्जीत एक्यूमलेटर मशीन के डायल रन में होने तथा बार-बार सेटिंग हेतु रोलरो को खोलने कसने की आवश्यकता पडऩे एवं एक्यूमलेटर में कार्य करने हेतु ऑपरेटर दीपक कुमार को भेजा गया जिसमें स्टील शीट तेज गति से रोलिंग में रनिंग करती है। जिससे टकरा जाने से प्लांट में कार्य सुपरवाईजर को गंभीर चोटें पहुंची और जो उसकी मृत्यु का कारण बनी।
जांच में यह भी सामने आई कि जोखिम क्षेत्र होने की जानकारी के बावजूद संयंत्र प्रबंधन द्वारा रनिंग सीट के आसपास किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा अथवा जाली की व्यवस्था नहीं की गई थी।
पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था
यही नहीं ठेका कंपनी यादव एसोसिएट के सुपरवाइजर रविंद्र यदुनंदन यादव के द्वारा ऑपरेटर दीपक राजभर के उक्त कार्य के लिए पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारी न होने की जानकारी के बावजूद उसके पूर्व कार्य के अनुभव आधार पर रखा गया था। यदि प्रबंधक द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई होती तथा अकुशल कर्मचारी को जोखिम वाले मशीन में कार्य पर नहीं भेजा गया होता तो मानव क्षति होने से रोका जा सकता था।
जांच में कंपनी प्रबंधक संतोष राय एवं यादव एसोसिएट के सुपरवाईजर रविंद्र यदुनंदन यादव द्वारा समुचित सुरक्षा के अभाव में अपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक कार्य कराया जाना पाया गया। इस आधार पर हथबंद पुलिस द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों पर धारा 304 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में और भी विवेचना जारी है।