महासमुन्द

कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक
03-Aug-2023 7:18 PM
 कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों की बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 3 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर प्रभात मलिक ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक ली। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्वाचन के संबंध में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों महासमुंद 42, खल्लारी 41, बसना 40, सरायपाली 39, के सभी मतदान केंद्रों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी। अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 के संबंध में निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त 2023 को किया गया। आम नागरिक 2 अगस्त 2023 को प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान निर्वाचक नामावली का अवलोकन संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी अभिहित अधिकारी संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में कर सकते हैं। कल 2 अगस्त से दावा आपत्ति प्रारंभ होकर निर्वाचक नामावली में नाम जोडऩे अथवा संशोधन के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पुनरीक्षण अवधि में 2 विशेष शिविर 12 व 13 अगस्त 2023 एवं 19 व 20 अगस्त 2023 को आयोजित की जावेगी।

विशेष शिविर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में जोडऩे, संशोधन तथा विलोपन हेतु फॉर्म 06, 07, 08 भरवाये जायेंगे। दावा आपत्ति निराकरण की अवधि 22 सितम्बर निर्धारित है तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर 2023 को किया जावेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मलिक ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में पांच नए मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें सरायपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दो नए मतदान केन्द्र मुनगाडीह एवं बिलवापाली तथा खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 नए केन्द्र ग्राम तरपोंगी, दारगांव व अनवरपुर में बनाए गए हैं।

इस तरह जिले में अब मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 1079 हो गई है। पहले 1074 मतदान केन्द्र थे। जिले में वर्तमान में मतदाताओं की कुल संख्या 8 लाख 23 हजार 855 है। जिसमें पुरुष मतदाता 4 लाख 8 हजार 336 तथा महिला मतदाता 4 लाख 15 हजार 445 और तृतीय लिंग अंतर्गत 24 मतदाता है।

कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के द्वारा बूथ लेवल एजेंट बीएलए की नियुक्ति जल्द ही करने के निर्देश दिए हैं। एजेंट की नियुक्ति उसी मतदान केंद्र में की जा सकती है जहां उसका नाम निर्वाचक नामावली दर्ज हो। एजेंट पूरे पुनरीक्षण के अवधि में अधिकतम 30 फार्म जमा कर सकेगा। बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 फार्म जमा कर सकेगा। उक्त बैठक में अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा एवं निर्भय साह,ू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दाऊलाल चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी से ऐतराम साहू, आम आदमी पार्टी से अभिषेक जैन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि व निर्वाचन से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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