महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 4 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के तत्वावधान में कल शासकीय डीएमएस स्वामी आत्मानंद इग्लिश स्कूल, हिन्दी मिडियम स्कूल नयापारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने छात्र-छात्राओं को विधिक जागरूकता तथा कानून के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी दी।
सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 -1 के तहत राज्य का यह उत्तदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील क्षेत्रों में तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। इसका कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान कराना होता है।
उन्होंने बताया कि विधिक सहायता के लिए आवेदन पत्र जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील में स्थित व्यवहार न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश को विधिक सहायता हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हंै। इसके अलावा सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने छात्र-छात्राओं को महिलाओं से संबधित होने वाले अपराध तथा उनके अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
गुड टच बेड टच, बाल श्रम कानून, माता पिता वरिष्ठ भरण-पोषण अधिनियम, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना आदि विषयों पर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी। इस अवसर पर प्राचार्य केआर सागर, व्यख्याता ओपी देवांगन, हरिश पांडे, प्रणीता शर्मा, आभा प्रधान, विनिता साहू सहित शिक्षक उपस्थित थे।