रायपुर

विषयवार पद के लिए डिग्री खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
06-Sep-2023 6:55 PM
विषयवार पद के लिए डिग्री खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 सितंबर। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षक की भर्ती के लिए 4 मई 23 की अधिसूचना और विज्ञापन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। अधिसूचना को चुनौती देने का मुख्य आधार शिक्षक के संबंधित विषयवार पद के लिए आवश्यक विषयवार स्नातक की डिग्री को गायब करना है। अधिसूचना के अनुसार, संस्कृत में स्नातक उम्मीदवार किसी स्कूल में गणित पढ़ा सकता है और इसके विपरीत। अधिसूचना को इस आधार पर भी चुनौती दी गई कि केवल विधायी संशोधन के माध्यम से 2019 के नियमों में आवश्यक संशोधन लाया जा सकता है। विभागीय अधिसूचना और कैबिनेट नोट विधायी अधिनियम को खत्म नहीं कर सकते।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका में कहा है कि यह वैध है क्योंकि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला और अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अधिसूचना और विज्ञापन प्रारंभिक वर्षों में राज्य में शिक्षा के मानक को कम कर रहे हैं। बाल शिक्षा जो बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्षम शिक्षक उन्हें सौंपा गया विषय पढ़ाएगा, उदाहरण के लिए हिंदी या संस्कृत विषय में स्नातक गणित या विज्ञान पढ़ा सकता है।

अधिसूचना से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। यह अधिसूचना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि नियमों में संशोधन केवल विधान सभा द्वारा किया जा सकता है और विभाग की अधिसूचना या कैबिनेट भर्ती नियम 2019 में संशोधन नहीं कर सकती है, यह संशोधन राज्य और केंद्र के शिक्षा नियम के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। यह बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। कौस्तुभ शुक्ला एडवोकेट की दलीलों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और याचिका के साथ दायर स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया है।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news