कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 17 अक्टूबर। आज शासकीय हाईस्कूल माकड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई।
सोमवार को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा अम्बा शाह व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के नेतृत्व में सुनील कुमार मरकाम पी.एल.व्ही. प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा शासकीय हाई स्कूल माकड़ी के छात्र-छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, पीडि़तों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इसे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा के संबंध में, व बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21्र के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, पीडित क्षतिपूर्ति योजनो 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिख अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में, सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100 के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर शासकीय हाई स्कूल माकड़ी के प्राचार्य संहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।