बलरामपुर
बलरामपुर, 4 नवम्बर। उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में प्राधिकारियों के द्वारा की गई कार्यवाही को काफी नहीं माना है। अभी भी आम नागरिकों एवं सडक़ किनारे रहने वाले लोगों को डीजे तथा वाहनों के प्रेसर हार्न के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहन नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रिमिजियुस एक्का ने पुलिस अधीक्षक, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला परिवहन अधिकारी तथा सर्व तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें तथा नियम प्रावधान का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों व वाहन मालिकों के विरूद्ध जब्ती की कार्यवाही करते हुए कार्यालय कलेक्टर को की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।