महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 नवंबर। गांजा अवैध परिवहन का आरोप साबित होने पर दो आरोपियों को 20-20 साल कैद व दो-दो लाख अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस लीलाधर सारथी ने अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने के अपराध के लिये दो आरोपियों हरिलाल उर्फ हीरालाल राम (35 वर्ष) बिहार एवं अतिश कुमार सिंह (23 वर्ष) उत्तरप्रदेश को एनडीपीएस की धारा 20 ख, 11 ग के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि नहीं पटाए जाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार थाना कोमाखान के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सिद्धेश्वर प्रताप सिंह हमराह स्टाफ के साथ फारेस्ट नाका टेमरी वाहन चेकिंग हेतु गए थे। तभी सूचना मिली कि ट्रक में दो व्यक्ति ओडिशा से अवैध मादक पदार्थ लेकर आने वाले हंै। मौके पर घेराबंदी कर ट्रक को संदेह होने पर रोककर तलाशी ली गई। ट्रक के डाला में बंदगोभी की बोरियों के बीच में रखे 52 प्लास्टिक के बोरियों में पैक गांजा पाया गया। जिसे पुलिस ने जब्त किया।
आरोपी ट्रक चालक हरिलाल उर्फ हीरालाल, दूसरा आरोपी आतिश कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी ओडिशा से 13 क्विंटल मादक पदार्थ गांजा लेकर उत्तरप्रदेश व बिहार में बेचने ले जा रहे थे। जिसे जब्त कर पुलिस ने जांच की। बाद में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।