बलौदा बाजार
बलौदाबाजार, 1 दिसंबर। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मतदान तिथि 03 दिसम्बर को जिला मुख्यालय स्थित देशी विदेशी मंदिरा दुकानें को पूर्णत: बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतगणना स्थल नगरपालिका क्षेत्र बलौदाबाजार के देशी/विदेशी मदिरा दुकान बलौदाबाजार एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान इन्द्रानगर की फुटकर दुकानों सी.एस.-2 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ) एवं सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) तथा मद्यभण्डारण -भाण्डागार को 3 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के अवसर पर सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में जिले के देशी / विदेशी मदिरा दुकान बलौदाबाजार, कम्पोजिट मदिरा दुकान इन्द्रानगर एवं मद्यभण्डारण-भाण्डागार को बंद किया जाना तथा मदिरा के विक्रय/विनिर्माण/संग्रहण /धारण/परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित् किया जाना है।