बलौदा बाजार

सीईओ के निर्देश के बाद भी तत्कालीन सचिव नहीं दे रहा अभिलेख
19-May-2024 7:17 PM
सीईओ के निर्देश के बाद भी तत्कालीन सचिव नहीं दे रहा अभिलेख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 मई।
जनपद पंचायत बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम पंचायत अहिल्दा में पहले सरपंच नहीं होने की वजह से पंचायत कार्य प्रभावित रहा। उसके बाद सरपंच के पदस्थ हो जाने के बाद सचिव के द्वारा लगातार पंचायत में उपस्थित नहीं होने की वजह से काफी समय से पंचायत कार्य बाधित रहा। जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को हटाकर उसके स्थान पर नवपदस्थ सचिव रितु साहू को पदस्थ किया गया है, लेकिन सम्पूर्ण अभिलेख व रिकार्ड को अभी तक सौंपा नहीं गया है।

इस संबंध में एम.एल.मंडावी, सीईओ जनपद पंचायत बलौदाबाजार का कहना है कि तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को नोटिस जारी कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम से पत्र लिखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण दर्जकर सारे, रिकार्ड व अभिलेखों को जब्त किया जाएगा।

वहीं झब्बूलाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत अहिल्दा का कहना है कि तत्कालीन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा अभी तक समस्त संपूर्ण अभिलेख और रिकार्ड को नहीं सौंपा गया है, जिसके वजह से शासकीय कार्य बाधित हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अहिल्दा में तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को हटाकर उसके स्थान पर रितु साहू जो जनपद पंचायत बलौदाबाजार में थी उसे 20 दिसम्बर को आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ किया गया। तत्कालीन सचिव कांशीराम रजक को पंचायत कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण 22 दिसम्बर 2023 को निलंबित किया गया। 

वही, तत्कालीन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को ग्राम पंचायत अहिल्दा का सम्पूर्ण अभिलेख एवं सामग्रियों को प्रभार में नहीं दिया गया है।

उक्त अभिलेखों का प्रभार नहीं दिये जाने के संबंध में जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा पत्र जारी कर 03 दिवस के भीतर सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नवपदस्थ सचिव को सौंपकर प्रतिवेदन जनपद पंचायत बलौदाबाजार में जमा करने का आदेश दिया गया था। समय अवधि के भीतर अभिलेख नहीं सौंपने पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर वेतन वृद्धि रोकने संबंधी कार्यवाही किया पत्र में लिखा गया था। इसके बावजूद तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को अभी तक सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नहीं सौंपा गया है। 

जिसके संबंध में 29 अप्रैल को जनपद पंचायत बलौदाबाजार से तत्कालिन सचिव के नाम से आदेश निकाला गया। जिसमें तत्कालिन सचिव के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं।

वही, अभिलेखों को प्रभार में नहीं दिये जाने से विभागीय आडिट एवं 15वें वित्त योजना का आनलाईन आडिट तथा शासकीय कार्य बाधित हो रहा है। इस प्रकार लगातार तत्कालिन सचिव के द्वारा पत्र का जवाब नहीं देने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम से 02 मई को पत्र लिखा गया है, जिसमें तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के विरूद्व पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर कार्यवाही के लिए लिखा गया है।

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