बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 3 दिसंबर। जिले की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ज्ञात हो कि न्यायालय प्रशांत पाराशर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी कोर्ट बलौदाबाजार द्वारा आरोपी शंकर परसराम मेढ़े को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया।
पुलिस के अनुसार, पीडि़ता जनवरी 2022 में अपने माता-पिता के साथ ईट भट्ट में काम करने अरणी महाराष्ट्र गई थी वहीं पर पीडि़ता का आरोपी शंकर के साथ जान पहचान हो गई और वह एक दूसरे से बातचीत करने लगे।
पीडि़ता अरणी से जब वापस अपने गांव आ गई तो आरोपी के बुलाने पर 16 जून 2022 को 11 बजे पीडि़ता अपने घर में बिना बताए रायपुर चली गई। रायपुर में आरोपी शंकर परशराम मेढे उससे मिला और आरोपी उसे बस में बैठकर महाराष्ट्र ले गया और महाराष्ट्र में एक घर में रखकर पीडि़ता के साथ लगातार रेप किया।
पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाना कसडोल में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया विवेचना पश्चात पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया।
न्यायालय में विचरण के दौरान अभियोजन द्वारा 13 गवाहों का कथन कराया गया। न्यायालय ने गवाहों के कथनों का परीक्षण करते हुए तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के वकीलों की दलील को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय प्रशांत पाराशर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बलौदा बाजार द्वारा आरोपी शंकर परसराम को धारा 363 366 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते देते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं 9 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से समीर अग्रवाल लोक अभियोजक द्वारा शासन की ओर से पैरवी की।