महासमुन्द

आचार संहिता: महासमुंद संसदीय क्षेत्र में धारा 144 लागू, 28 मार्च से नामांकन, 26 को मतदान
17-Mar-2024 2:41 PM
आचार संहिता: महासमुंद संसदीय क्षेत्र में धारा 144 लागू,  28 मार्च से नामांकन, 26 को मतदान

 राजनीतिक विज्ञापन, बैनर-पोस्टर हटाने का काम शुरू 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,17 मार्च।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल घोषित लोक सभा चुनाव कार्यक्रम के अनुसार महासमुंद लोक सभा क्षेत्र के लिये नामांकन दाखिला 28 मार्च से शुरू होगा। मतदान 26 अप्रैल को होगा। जबकि मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही महासमुंद जिला समेत संसदीय क्षेत्र के अन्य तीन जिलों धमतरी, बिंद्रानवागढ़ और गरियाबंद में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है,जो चुनाव समाप्ति तक जारी रहेगी। इसी के साथ महासमुंद जिला दंडाधिकारी ने कल शाम 4 बजे जिले में भी धारा 144 लागू कर दी है। यह 6 जून 2024 को मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगी। आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिये अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 

जानकारी अनुसार महासमुंद संसदीय क्षेत्र में महासमुंद, खल्लारी, बसना, सरायपाली, राजिम, धमतरी, गरियाबंद, बिंद्रानवागढ़ मिलाकर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस सबी विधानसभा को मिलाकर कुल 17 लाख 41 हजार 946 मतदाता हैं। इनमें 8 लाख, 58 हजार 628 पुरूष और 8 लाख 83 हजार 283 महिला मतदाता हैं। इस तरह महासमुंद लोकसभा में महिला वोटरों की तादात पुरुषों की तुलना में 25 हजार अधिक है। जबकि 35 अन्य मतदाता हैं।

हालांकि महासमुंद लोक सभा क्षेत्र में चुनावी बिसात आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही बिछाई जा चुकी है। भाजपा प्रत्याशी पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के बीच यहां सीधा मुकाबला है। वर्तमान में यह सीट भाजपा के कब्जे में है और चुन्नीलाल साहू इसके सांसद हंै। दोनों प्रत्याशियों का प्रचार भी शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी रूपकुमारी के नाम की घोषणा के करीब सप्ताह भर बाद कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का नाम घोषित हुआ। बीते लोक सभा चुनाव में भाजपा के चुन्नीलाल साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र साहू को 90 हजार 511 मतों से हराया था। इस तरह भाजपा लगातार तीसरी बार इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल हुई थी।

सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रभात मलिक ने सम्पूर्ण महासमुंद जिले में लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 ,1 एवं 2 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर कर सकें।

जारी आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार,फरसा,भाला,लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी,त्रिशूल, खुखरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध-विकलांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकते हैं।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति समूह के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 16 मार्च 2024 को सायं 4 बजे से 06 जून 2024 को मध्यरात्रि 12 बजे तक सम्पूर्ण महासमुंद जिले में प्रभावशील है। कल शाम से ही प्रशासन हरकत में आ गया है। सरकारी संपतियों से राजनीतिक विज्ञापन बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की शिलान्यास, भूमिपूजन नहीं होगा। निविदा जारी नहीं होगी। राजनीतिकजनों से सरकारी वाहन वापस लिये जाएंगे। चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाली समितियां सक्रिय हो गई हैं। जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम भी सक्रिय हो गया है। मीडिया में कोई विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं हो सकेगा। 

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