महासमुन्द
एक-एक लाख अर्थदण्ड भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 23 मार्च। बसना थानांतर्गत पलसापाली बेरियर के पास गांजा परिवहन के मामले में शोभना कोष्टा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सरायपाली ने दोनों आरोपियों को 12-12 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक आर एल पटेल से मिली जानकारी अनुसार विगत 28 मार्च 2023 को बसना थाना अंतर्गत पलसापाली बेरियर के पास पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी ओडिशा की ओर से आ रहे एक कार से 25 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था।
उक्त मामले में दो आरोपियों राजेश लोधी निवासी झामर जिला नरसिंहपुर मप्र एवं नरेन्द्र ओझा निवासी बिजरावन जिला शिवपुरी मप्र को धारा 20 ख एवं धारा 29 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस द्वारा संपूर्ण कार्रवाई केपश्चात् न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में मामले के संपूर्ण विचारण के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर न्यायाधीश श्रीमती कोष्टा ने दोनों आरोपियों को 12-12 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।