महासमुन्द
इस बार 27 दिन में 2132 आवेदन मिले
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 मार्च। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर पढ़ाई के लिए जिले के पालकों में दिलचस्पी नहीं दिख रही है। जबकि चयनित स्कूल में बच्चों की 12वीं तक नि:शुल्क पढ़ाई होती है। इस समय जिले में पढ़ाई को लेकर क्रेज इंग्लिश मीडियम स्कूलों का है। उनमें भी जिन स्कूलों का जिले में अच्छी पढ़ाई को लेकर नाम चलता है,पालक उन्हीं स््कूलों में अपने बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाने में दिलचस्पी दिखा रहे है।
हालांकि जिले में आरटीई के तहत कुल आरक्षित सीट 1672 है जिसके लिए अब तक डेढ़ गुना आवेदन आ चुके हंै। लेकिन इस बार फॉर्म भरने की गति काफी धीमी है। बीते 1 मार्च से अब तक मात्र 2132. फॉर्म ही पोर्टल पर अपलोड हुये हैं। इस बार कुल 1672 सीटों के लिये लॉटरी निकाली जानी है। इसके तहत पोर्टल को अपडेट करने के बाद फॉर्म लिये जा रहे। द्वितीय चरण में बची हुई सीटों के लिये फॉर्म भराया जाएगा।
पूर्व में इसका लाभ कक्षा आठवीं तक मिलता था। वहीं 2019 में इसकी मान्यता बढ़ाकर कक्षा 12 वीं तक कर दिया गया। अब एक बार प्रवेश होने पर बच्चे की स्कूल की पूरी पढ़ाई नि:शुल्क हो जाएगी। हालांकि प्रवेश सिर्फ 3 साल से साढ़े 6 साल तक के बच्चों का कराया जाता है। अत: गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिये ऑनलाइन फार्म लिये जा रहे हैं। इसके तहत 1 मार्च से फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है।
जिले में कुल 212 निजी स्कूल संचालित है। नामी स्कूलों में प्रवेश के लिए होड़ मची हुई है। इस बार 27 दिन में कुल 2132 आवेदन ऑनलाइन जमा हुए है। इनमें 80 फीसदी आवेदन नामी स्कूलों के है। कई हिन्दी मीडियम स्कूल ऐसे भी है जहां के लिए अब तक एक भी आवेदन उत्सव आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले पालकों को लॉटरी का इंतजार है। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। सभी को आवेदन करने पर्याप्त मौका मिले इसके लिए डेढ़ माह का समय दिया गया है। 15 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इसके पश्चात 18 अप्रैल से 17 मई तक दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
जिन बच्चों की किस्मत लॉटरी में खुलेगी, उनका नि:शुल्क प्रवेश कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पालकों को हार्डकॉपी नोडल कार्यालय में करना अनिवार्य है। अब तक कुछ पालकों ने हार्डकॉपी जमा की है। जिनका आवेदन ऑनलाइन जमा हुआ लेकिन कार्यालय महासमुंद में जमा नहीं की गई तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन किये गये आवेदन की एक प्रति के साथ बच्चे मातापिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र तथा पार्षद से सत्यापित निवास प्रमाण पत्र जमा कराया जा रहा है। आवेदन के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करते समय पालकों के द्वारा पसंद को स्कूलों का चयन किया जा रहा है। जिस स्कूल को प्राथमिकता क्रम में पहले स्थान पर रखा गया है, उस स्कूल के नोडल कार्यालय में आवेदन कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेजों को हार्डकॉपी जमा करना अनिवार्य है। पोर्टल में नोडल अधिकारी का नाम मोबाईल नंबर लिखा है। लेकिन, नोडल कार्यालय का पता नहीं लिखा है। जिसके कारण पालकों को कार्यालय ढूंढने में परेशानी हो रही है।