राजनांदगांव

नाबालिग को भगाने वाला आरोपी पुणे से बंदी
06-Apr-2024 3:22 PM
नाबालिग को भगाने वाला आरोपी पुणे से बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 6 अप्रैल।
नाबालिग लडक़ी को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की। 

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, एएसपी नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 112/24 धारा 363 भादवि के प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से कॉल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर 3 अप्रैल को प्रकरण के पीडि़ता को पुणे महाराष्ट्र से आरोपी मन्नू वर्मा 23 साल निवासी बेमेतरा के कब्जे से बरामद किया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाए जाने से प्रकरण में धारा 363, 366, 376(2) (ढ) भादसं, 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी मन्नू वर्मा को 5 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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