महासमुन्द

ट्रक से खैर लकड़ी की तस्करी, एक बंदी
13-Apr-2024 3:49 PM
ट्रक से खैर लकड़ी की  तस्करी, एक बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 महासमुंद,13 अप्रैल। वन विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा सरसीवां रोड पर माधोपाली के पास अवैध रूप से एक ट्रक में भारी मात्रा में खैर लकड़ी का परिवहन कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उक्त लकड़ी को ट्रक सहित जब्त कर वन विभाग के सुपुर्द किया गया है।

वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार 10 अप्रैल को मुखबिर से सूचना मिली कि एक 12 चक्का ट्रक में अवैध रूप से खैर लकड़ी सागरपाली से सरसीवां की ओर जा रही है। मुखबिर की सूचना पर वन मंडलाधिकारी पंकज राजपूत के निर्देशन, उप वन मंडलाधिकारी अनिल भास्करन के मार्गदर्शन एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली प्रत्यूष टाण्डेय के नेतृत्व में परिक्षेत्र सरायपाली के कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस की टीम के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची।

पुलिस विभाग द्वारा मुखबिर के बताए गए ट्रक का पीछा करते हुए मेन रोड ग्राम माधोपाली लंबर बजरंगबली मंदिर सरसीवां रोड के पास उक्त ट्रक को रोका गया। वन विभाग की टीम द्वारा उक्त ट्रक के चालक से नाम पूछने पर अपना नाम मकरध्वज भोई निवासी जाड़ामुड़ा थाना बसना जिला महासमुंद का रहने वाला बताया।

ट्रक में लोड सामान के संबंध में पूछने पर गोल.गोल जवाब देने लगा। गंभीरता से पूछने पर अवैध खैर लकड़ी को बसना से जांजगीर चांपा ले जाना स्वीकार किया।

 पुलिस एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में खैर लकड़ी पाया गया। ट्रक को लकड़ी सहित वजन करवा कर सरायपाली थाना में लाया गया तथा वन विभाग के सुपुर्द किया गया है। ट्रक से खैर प्रजाति के ल_ा 1073 नग 11.360 घन मीटर कीमत 1.25 लाख रुपए को ट्रक सहित जब्त किया गया है।

आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 के साथ धारा 76 छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 की धारा 03, 04, 05, 14 एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है एवं प्रकरण की विवेचना जारी है।

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