दुर्ग
दुर्ग, 13 अप्रैल। अपनी ही मासूम बच्ची का गला घोटकर हत्या कर देने वाले आरोपी पिता को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी योगेश टंडन को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 500 अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। अपर लोक अभियोजक छन्नू साहू ने बताया कि ग्राम सिपकोना थाना पाटन निवासी योगेश टंडन अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा शंका करता रहता था, और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता रहता था। 27 जुलाई 2022 की रात लगभग 11 बजे आरोपी नशे में आया और पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए कहा कि यह जो चारों बच्चे हैं वह उसके नहीं हैं, मैं इन बच्चों को मार डालूंगा।
यह कहकर उसने सोई हुई अपनी ढाई वर्षीय अबोध बच्ची लावण्या का गला दबा दिया।
इससे बच्ची की मौत हो गई थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला था। आरोपी के खिलाफ पाटन थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।