दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 13 अप्रैल। धोखे से किशोरी की आपत्तिजनक फोटो खींचने के बाद उसे इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर डालने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी समारु उर्फ समीर साहू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। 17 वर्षीय किशोरी की जान पहचान मोबाइल द्वारा आरोपी समारु उर्फ समीर साहू (19) निवासी वार्ड 15 आजाद चौक थाना धमधा से हुई थी। 27 अप्रैल 2023 को आरोपी समीर ने किशोरी को बहला फुसला कर धमधा चलने के लिए बोला। 28 अप्रैल को उसके झांसे में आकर किशोरी आरोपी के साथ धमधा गई। वहां एकांत में आरोपी ने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद उसने आपत्तिजनक फोटो खींच लिया। किसी तरह स्वयं को बचाते हुए किशोरी वहां से वापस घर आई। लोक लाज के भय से यह बात उसने परिवार वालों को नहीं बताई। कुछ दिन बाद किशोरी अपने ननिहाल में गई हुई थी।
इस दौरान किशोरी के पिता के मोबाइल पर अज्ञात आरोपी ने फोन करके अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और किशोरी की फोटो इंस्टाग्राम व व्हाट्सएप पर डाले जाने की बात बताई। किशोरी की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।