दुर्ग
दुर्ग, 14 अप्रैल। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा दयानंद परिसर आर्य नगर में प्रधान के पद पर रहते हुए संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने एवं लेनदेन संबंधी धोखाधड़ी करने वाले अंशु देव आर्य के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मोहन नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपी पूर्व प्रधान अंशु देव आर्य निवासी दीनदयाल आवास कॉलोनी मदनपुर ग्राम इंचको, पत्थलगांव जिला जशपुर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406, 418 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच में लिया है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य नगर दुर्ग में प्रमुख पद पर रहते हुए आरोपी ने संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया एवं लेनदेन में भी कई तरह की गड़बडिय़ां की। इसको लेकर समिति ने न्यायालय की शरण ली थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग जगदीश खरे की कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।