कांकेर

पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर रजिस्ट्री का आरोप
06-Aug-2024 10:30 PM
पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर रजिस्ट्री का आरोप

आदिवासी युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

चारामा, 6 अगस्त। चारामा के ग्राम खरथा के हल्का पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए नकल बनाकर रजिस्ट्री का आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

समाज के युवा अध्यक्ष सुबोधकांत सूर्यवंशी,  अनमोल मंडावी, राहुल कोसमा, टीकम तारम, नवीन मंडावी सहित समाज के अन्य युवकों ने ज्ञापन देकर बताया कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खरथा प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. चारामा, तहसील चारामा जिला कांकेर के भूमि खसरा नं.-84 रकबा 0.26 हेक्टेयर को उक्त हल्का के पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर कर बिक्री  नकल तैयार कर रजिस्ट्री किये जाने की लिखित जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चारामा को 5 जुलाई को  दिया गया हैं. लेकिन आज दिनांक तक सम्बंधित अधिकारी ने इस गंभीर विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनकी भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहा है।

वहीं ग्राम खरथा प.ह.नं.-23 रा.नि.मं. चारामा तहसील चारामा जिला कांकेर के खसरा नं.-84 रकबा 0.26 हेक्टेयर की उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में सावित्री बाई पति रघुनाथ, हरिशचंद्र पिता रघुनाथ एवं प्यारेलाल पिता रघुनाथ के नाम से कृषि भूमि मद में दर्ज है।

जबकि उक्त भूमि सन् 1939-40 में दूजे सिंग पिता मंगलू गॉड अनुसूचित जनजाति के नाम पर दर्ज थी। जिसे धोखाधड़ी, कूटरचना एवं फर्जी तरीके से नकल तैयार कर रजिस्ट्री कराया गया हैऔर वर्तमान में पटवारी के फर्जी सील और हस्ताक्षर के उक्त जमीन की पुन: रजिस्ट्री कराई गई है।

उक्त मामले में संलिप्त प्यारेलाल देवांगन (अध्यक्ष नपं. चारामा) पर पूर्व में भी चारामा के वार्ड क.-02 में आबादी भूमि के खरीदी बिक्री  के मामले को लेकर पुलिस थाना चारामा में धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है।

अत: कलेक्टर  से निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति के नाम पर दर्ज भूमि का अन्य पिछड़े वर्ग के नाम पर हुए रजिस्ट्री एवं नामांतरण का निष्पक्ष जाँच की जाए, साथ ही हल्का पटवारी  शासकीय कर्मचारी के सील और हस्ताक्षर का फर्जी करने वालो पर धारा 420 के तहत कार्रवाई की जाए।

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