दुर्ग

चेक बाउंस: 50 हजार कोर्ट में जमा करें, फिर आगे की सुनवाई
28-Aug-2024 3:38 PM
चेक बाउंस: 50 हजार कोर्ट में जमा करें, फिर आगे की सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 28 अगस्त। चेक बाउंस के एक प्रकरण में हाई कोर्ट के जज राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की कोर्ट ने अभियुक्त को सेशन कोर्ट से मिली सजा पर अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि पहले अभियुक्त 50,000 रुपए तुरंत कोर्ट में जमा करें उसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी। वहीं सेशन कोर्ट के फैसले के आदेश का पालन नहीं करने पर अभियुक्त की गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 23 अगस्त को हाई कोर्ट के जज ने यह आदेश जारी किया है और पेशी की तारीख 20 नवंबर तय की गई है। 

अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि परिवादी जगदीश प्रसाद वर्मा उर्फ जेपी वर्मा निवासी प्रगति नगर रिसाली के पुत्र जितेंद्र वर्मा से अभियुक्त धनंजय कोर्सेवाड़ा की जान पहचान थी। इससे दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी बीच अभियुक्त धनंजय कोर्सेवाड़ा को डेढ़ लाख रुपए की आवश्यकता हुई तो उसने परिवादी जगदीश प्रसाद वर्मा से ऋण स्वरूप डेढ़ लाख रुपए प्राप्त किए थे और अभियुक्त ने 6 माह में उक्त रकम को वापस कर देने का आश्वासन दिया था।

अभियुक्त धनंजय ने भुगतान के लिए 5 मार्च 2013 को डेढ़ लाख रुपए का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स उत्तर गंगोत्री सुपेला का चेक प्रदान किया था। परिवादी ने 17 अप्रैल 2013 को भुगतान के लिए बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिविक सेंटर में अपने खाते में चेक जमा किया तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर चेक अनादरित हो गया था। इस पर अभियुक्त ने पुन: जून माह में चेक लगाने कहा परंतु चेक लगाने पर बिना भुगतान के चेक वापस हो गया। जब इसकी जानकारी परिवादी ने अभियुक्त को दी तो उसने रकम वापस करने से मना कर दिया था।

परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से परकाम्य  लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत वाद दायर किया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रामजीवन देवांगन की कोर्ट ने अभियुक्त धनंजय कोर्सेवाड़ा के खिलाफ 5 फरवरी 2020 को फैसला सुनाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2 लाख जुर्माना से दंडित किया था। इस फैसले के खिलाफ अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। अभियुक्त द्वारा न तो कोर्ट में रकम जमा की गयी और न ही न्यायालय के आदेश का पालन किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विवेक नेताम की कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

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