महासमुन्द

बिजली चोरी, 3 माह की सजा
29-Aug-2024 3:11 PM
बिजली चोरी, 3 माह की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 अगस्त।
विद्युत चोरी में आरोप दोष सिद्ध होने पर विद्युत अधिनियम की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने खल्लारी थाना क्षेत्र के सिंघनगढ़ निवासी कौशल संवरा को 3 माह के साधारण सजा और 23 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 5 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

अभियोजन के अनुसार प्रार्थी बिंदुराम संवरा ने शिकायत दर्ज कराई कि 4 नवंबर 2018 को रात्रि साढ़े 7 बजे मछली पकडऩे चरौदाबांध के सिंघनगढ़ गया था। रात्रि 9 बजे मोहित राम साहू द्वारा बताया गया था कि ठाकुरराम संवरा सिंघनगढ़ तालाब के पास बिजली करंट से घायल हो  गया है। आरोपी कौशल संवरा नेे अपने खेत में लगे फसल को जानवारों से बचाने के लिए गलत तरीके से लोहे के पतले तार बिछाकर बिजली करंट से जोड़ा था। 

उसी तार से ठाकुर राम को चोंट आई थी। खल्लारी थाना में मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक तेजेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।
 

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