कोण्डागांव
कोण्डागांव, 21 जनवरी। जिले मे संचालित किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाईड लाइन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिए जाने के लिए फॉस्टर केयर में भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया हैं।
फॉस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि, वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल व संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक के विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उललेखित सभी दायित्व व शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दम्पत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला व बाल विकास विभाग कोण्डागांव में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।