बलौदा बाजार
2 आरोपियों को 5 वर्ष और 1 आरोपी को 3 वर्ष की कैद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 12 मार्च। थाना पलारी क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप के मामले में आरोपियों के खिलाफ बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया। छहआरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है वहीं 2 आरोपियों को अधिकतम 5 वर्ष तथा 1 आरोपी को अधिकतम 3 वर्ष की कारावास से दंडित किया गया।
यह है मामला-30 मई 2020 की रात दो आरोपियों ने गांव घुमाने का झांसा देकर पीडि़ताओं को ले गए और वापिस आने के समय दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ की। रास्ते में अन्य 8 आरोपियों ने पीडि़ताओं के साथ गैंगरेप करते हुए वीडियो बना दिया। जिसकी जानकारी आरोपियों के साथियों को होने पर पीडि़ताओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। तंग आकर पीडि़ता व उसकी मां ने महिला हेल्पलाईन में कॉल करके घटना की जानकारी दी।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा कुल 19 गवाहों का परीक्षण कराया गया।न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव सत्र न्यायाधीश बलौदा बाजार द्वारा उनके गवाहों के सूक्ष्म अवलोकन करते हुए तथा बचाव पक्ष एवं लोक अभियोजक समीर अग्रवाल की दलीलों को सुनने के पश्चात प्रकरण में फैसला सुनाया