दुर्ग
![गनियारी कंटेनमेंट जोन घोषित गनियारी कंटेनमेंट जोन घोषित](https://dailychhattisgarh.com/2020/chhattisgarh_article/1617447835G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 3 अप्रैल। कोरोना के संक्रमण में अत्यधिक वृद्धि होने तथा प्रतिदिन कोविड 19 के प्रकरण निकलने के कारण ग्राम पंचायत गनियारी (रसमड़ा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के आदेशानुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जिले में धारा 144 प्रभावशील है। इसका पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।
कलेक्टर के आदेशानुसार समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, मेला समारोह अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना अनिवार्य होगा अन्यथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अर्थदंड आरोपित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य टीम संबंधित ग्राम पंचायत गनियारी (रसमड़ा) का निरंतर भ्रमण कर कोविड 19 के त्वरित उपचार की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य टीम कांटेक्ट, ट्रेसिंग एवं टेस्टिंग कार्य करेंगे। साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। केवल छूट प्राप्त विक्रय इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। सरपंच ग्राम पंचायत धनोरा अपने पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत समस्त मूलभूत सुविधा विद्युत, पेयजल, सैनिटाइजर तथा मास्क की व्यवस्था कराएंगे।