दुर्ग

हत्या के आरोपी को उम्रकैद
26-Jul-2024 2:49 PM
हत्या के आरोपी को उम्रकैद

दुर्ग, 26 जुलाई। गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद युवक की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी यश मेहरा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास,1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक छन्नू साहू ने पैरवी की थी। 11 सितंबर 2022 को उडिय़ा मोहल्ला गंजपारा में लडक़ों द्वारा गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया था। डीजे के धुन पर लोग नाच गा रहे थे। इस दौरान किसी बात पर आपस में विवाद होने पर आरोपी यश मेहरा एवं उसके साथियों ने राजेश ढीमर के साथ मारपीट की। इससे वर्धमान किराना के पास में भीड़ इक_ा हो गई थी। इसी दौरान घायल का दोस्त संजय यादव वहां पर आया और उसने यश मेहरा से पूछा कि क्या हो गया था, क्यों राजेश ढीमर को मारा। यह सुनकर आरोपी यश गुस्से में आ गया और कहा कि यहां क्या हो रहा है तुझे बताता हूं। यह कहकर आरोपी ने धारदार हथियार से संजय यादव पर वार कर दिया। इससे संजय को गंभीर चोटे आई थी। 

 

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