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दुर्ग में 31 तक लॉकडाउन, नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई
17-May-2021 5:35 PM
दुर्ग में 31 तक लॉकडाउन, नियमों का उल्लंघन  करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 मई।
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा जिले में 31 मई तक लॉकडाउन को प्रभावशील किया गया है। जिसके साथ शहर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बाजारों और समस्त वार्डों में दुकानों को संचालित करने समय और दिन निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और आम नागरिकों पर निगम प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अत:  शहर के समस्त छोटे बड़े सभी प्रकार के दुकानदारों से अपील है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय संचालित करेंगे। 

दुर्ग शहर में 31 मई तक लॉकडाउन के तहत दुर्ग शहर में सभी प्रकार के सुपर बाजार, सुपर मार्केट, सब्जी बाजार, मॉल, शो रुम, मेरिज हाल, स्विमिंग फुल,  क्लब, सिनेमा हॉल, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम एवं अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णता बंद रहेगा। सभी पार्क रिसॉर्ट समूह उपस्थिति वाले धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। 

जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शहर में वाहन मरम्मत और पंचर की दुकानें  सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित कर सकेगे। इसी प्रकार  फल सब्जी, अंडा मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री और आटा चक्की की दुकाने सोमवार से शनिवार तक  केवल प्रात: 6 बजे से 11 बजे तक ही संचालित कर सकेंगे। पूरे शहर में रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। 

राज्य शासन के निर्देशानुसार शहर में सोमवार बुधवार और शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक सर्राफा कपड़ा रेडीमेड बर्तन क्राकरी प्लास्टिक फुटवियर मोबाइल शॉप कॉस्मेटिक एवं गिफ्ट आइटम स्टेशनरी शॉप लॉन्ड्री सर्विस और पैकेजिंग कार्य कर सकेंगे। 

नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक अनाज किराना डेली नीड्स मनिहारी डिस्पोजल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल फ्लावर शॉप ऑटो पंप ऑटो पार्ट्स दुग्ध एवं दुग्ध संबंधी दुकाने हार्डवेयर एवं प्लंबिक भवन निर्माण संबंधी दुकाने संचालित हो सकेगी। 

राज्य शासन एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 31 मई  तक शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अत: समस्त दुकानदारों आम नागरिकों को सूचित किया जाता है की कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और आम नागरिकों पर निगम प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
 

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