दुर्ग

दुकान खोल कर कर रहे थे व्यवसाय,जुर्माना
19-May-2021 6:37 PM
दुकान खोल कर कर रहे थे व्यवसाय,जुर्माना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 19 मई।
नगर पालिक निगम दुर्ग का बाजार विभाग और अतिक्रमण विभाग द्वारा इंदिरा मार्केट में निर्धारित दिन की जगह दूसरे दिन दुकान खोल कर व्यवसाय करने के कारण सुनीता गारमेंट्स को 2000 का जुर्माना लगाया एवं चेतावनी दी गई कि सर्राफा, कपड़ा रेडीमेड, बर्तन क्राकरी, प्लास्टिक, फुटवियर मोबाइल शॉप कॉस्मेटिक एवं गिफ्ट आइटम स्टेशनरी शॉप लॉन्ड्री  सर्विस और पैकेजिंग कार्य केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को  सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित होगा। 

सुबह 11 बजे के बाद सब्जी-फल बेचने वालों के दुकानों को कराया बंद 
राज्य शासन के आदेश एवं जिला कलेक्टर और आयुक्त श्री मंडावी के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग का दल मंलगवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक  व्यवसाय करने वालों का जांच किए।  

उन्होंने इंदिरा मार्केट हटरी बाजार, गांधी चौक, स्टेशन रोड,  सिकोला बाजार, मान होटल के पास,  समृद्धि बाजार में भ्रमण कर 11 बजे के बाद सब्जी और फल दुकान लगाकर सब्जी और फल बेचने वालों के पसरा को हटाकर उनके व्यवसाय को बंद कराया।  उन्हें समझाइश दिया गया की शासन के गाइडलाइन अनुसार सब्जी और फल का व्यवसाय केवल सुबह 6 से 11 तक ही करना है परंतु भीड़ ना हो इसका ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करना  आवश्यक है।  
 

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