राजनांदगांव

त्यौहारी कारोबार के लिए दो घंटे का इजाफा, अब 6 के बजाय रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
12-Jun-2021 12:45 PM
त्यौहारी कारोबार के लिए दो घंटे का इजाफा, अब 6 के बजाय रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें

फाईल फोटो

राजनांदगांव, 12 जून। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के साथ ही कारोबार के लिए बंदिशों में ढ़ील मिलने लगी है। अगले माह से शुरू हो रहे त्यौहारी सीजन को दृष्टिगत रखते प्रशासन ने कारोबार के लिए दो घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ाते रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने प्रारंभ में दोपहर 3 बजे तक समय तय किया था। बाद में इसे शाम 6 बजे तक बढ़ाया गया। अब मौजूदा समय सीमा में 2 घंटे की बढ़ोत्तरी करते शाम 8 बजे कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने सिनेमा हॉल, वाटर पार्क, स्वीमिंग पुल समेत साप्ताहिक बाजारों के खुलने पर प्रतिबंध अभी भी बरकरार रखा है। 

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शुक्रवार को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नए आदेश में स्कूल-कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभाएं, रैली, जलसा और धरना प्रदर्शन पर भी रोक के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वैवाहिक कार्यक्रम में वर-वधु के निवास, होटल, मैरिज रिसार्ट, मैरिज हॉल, धर्मशाला इत्यादि में प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर आयोजित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित तहसीलदार से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

रविवार पूर्ण लॉकडाउन
प्रतिदिन रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट्स से होम डिलिवरी तथा थोक माल, वेयर हाऊस, फल, सब्जी की लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोडक़र अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं व सेवाओं की होम डिलिवरी के ही संचालन की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्रायव्हर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्रायव्हर सहित अधिकतम 3 एवं 2 पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। 

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