दुर्ग
दुर्ग, 12 जून। कोविड संक्रमण कम होने के बाद जिला प्रशासन ने व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकानें, शॉपिंग मॉल, मंडी आदि को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है, किंतु रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाकडाउन और रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल, पार्क, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल थिएटर आदि को अनुमति नहीं दी गई है. रेस्टोरेंट्स बार रात्रि 10 बजे तक संचालित होंगे. कलेक्टर द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी प्रकार की व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान शॉपिंग मॉल सुपर बाजार, फल सब्जी मार्केट, शोरूम, मदिरा दुकान, पार्लर, सेलून, जिम को रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। सभी शासकीय कार्यालय 14 जून से पूरी क्षमता के अनुरूप खोले जा सकेंगे। होटल रेस्टोरेंट बार रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे, जहां क्षमता से 50 प्रतिशत की उपस्थिति में संचालन किया जाएगा। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने की दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम क्षमता 50 निर्धारित की गई। उसी प्रकार शोक के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति 20 लोगों की ही रहेगी।
इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है।