राजनांदगांव
राजनांदगांव, 27 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के सचिव देवाशीष ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 सितंबर को संपूर्ण देश में लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकरों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। इस हेतु जिला न्यायालय राजनांदगांव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय राजनांदगांव, तहसील न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान में खंडपीठों का गठन किया जाना है। इन खंडपीठों द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परकाम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है।
इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खंडपीठ में निराकृत किए जाएंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के सचिव देवाशीष ठाकुर द्वारा नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने, अधिकाधिक प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकरण करने एवं सफलतापूर्वक नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में संबंधित पक्षकरों के अधिवक्ता, विभिन्न फायनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों, विभिन्न बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं को सूचित करने एवं निराकरण के प्रयास हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील करता है कि कोरोना संक्रमण को देखते सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रूप से करें। सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।