राजनांदगांव

हत्या की कोशिश, आरोपियों को 10 वर्ष कैद
21-Apr-2022 3:18 PM
हत्या की कोशिश, आरोपियों को 10 वर्ष कैद

2019 में रेल्वे क्रॉसिंग के पास की घटना

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल।
शहर के मोतीपुर रेल्वे क्रॉसिंग के पास 14 जनवरी 2019 की रात को तीन युवकों पर क्षेत्र के एक नाबालिग युवक समेत 4 आरोपियों ने गाली-गलौज करते जान से मारने की कोशिश में चाकू से वार किया। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

 अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राजनांदगांव पीठासीन न्यायाधीश अभिषेक शर्मा द्वारा हत्या के प्रयास के एक मामले में अपना फैसला सुनाते जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी शुभम भालाघरे  20 वर्ष निवासी बख्तावर चाल राजनांदगांव, नरेन्द्र यादव उर्फ  छोटू यादव 19 वर्ष ममता नगर राजनांदगांव एवं कुनाल बघेल उर्फ अंकित 25 वर्ष तुलसीपुर राजनांदगांव को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत तीन माह का सश्रम कारावास एवं 100 रुपए का अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदंड की सजा से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया गया।

आरोपियों को अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने की स्थिति में प्रत्येक धाराओं में पृथक से अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के समक्ष मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक फास्ट ट्रैक कोर्ट राजनांदगांव ने पैरवी की।

मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2019 को प्रार्थी किशन सिन्हा अपने मित्र मनोज वर्मा एवं नितिन भीमकर के साथ ग्राम भवरमरा मेला देखने गए थे। रात 11 बजे के लगभग तीनों तुलसीपुर रोड मोतीपुर रेल्वे क्रॉसिंग के पास पहुंचे थे। रेल्वे फाटक बंद होने के कारण तीनों मित्र पास के किराना दुकान के पास खड़े थे, तभी एक नाबालिग व उसके साथ शुभम भालाधरे, नरेन्द्र यादव और कुनाल बघेल भी वहीं पर खड़े थे। तीनों मित्रों के साथ बेवजह गाली-गलौज करने लगे तथा गाली देने से मना करने पर नाबालिग अश्लील गाली-गलौज करते अपने पास रखे चाकू से मनोज वर्मा के पेट में प्राणघातक वार कर दिया। आरोपी शुभम एवं कुनाल द्वारा किशन सिन्हा के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट की गई। मनोज वर्मा के गंभीर रूप से घायल होने पर आरोपी उसको वहीं पर छोडक़र भाग गए।

घायल मनोज वर्मा को आसपास के लोगों द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मनोज को उचित इलाज हेतु मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया।
प्रार्थी किशन सिन्हा की लिखित रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया गया था। दौरान जांच के आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया था। संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 307, 34 भारतीय दंड संहिता विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। नाबालिक किशोर के विरुद्ध पृथक से चालान बाल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
 

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