रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 7 मई। तमनार थानाक्षेत्र का किशोर बालक अपनी हम उम्र की नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया। घर से भागकर दोनों गांव के बाहर जंगल में 4 दिनों तक नाला किनारे भूखे-प्यासे थे, तेज धूप और भूख प्यास जब जान पर बन आयी तो घर लौटने की सोचे। नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले नाबालिग आरोपी को तमनार पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर कल किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जहां से अपचारी बालक को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है।
घटना के संबंध में बालिका के परिजन 5 मई को थाना तमनार में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया कि 1 मई को दोपहर में घर में बिना बताये बालिका कहीं चली गई है। परिजन जिस लडक़े पर बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने की शंका व्यक्त किये थे। उसी गांव के प्रमुख व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी तमनार उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे को बालिका और संदेही बालक को गांव में देखे जाने की सूचना दी गई। तत्काल थाना प्रभारी तमनार संदेही के गांव पहुंचकर बालिका को दस्तयाब कर अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया।
पीडि़त नाबालिग ने महिला पुलिस को बताया कि उसके गांव के समीप दूसरे गांव का एक लडक़ा गांव मजदूरी काम करने आता था जो शादी करूंगा कहकर बहला फुसला कर 1 मई को पैदल उसके गांव के पीछे जंगल में ले गया, जहां मना करने के बावजूद रेप किया। डर के कारण दोनों गांव के जंगल में ही नाला के पास दिनों तक छिपे हुये थे।
भूख से परेशान होकर 5 मई को अपचारी बालक पीडि़ता को लेकर गांव पहुंचा। सूचना पर पुलिस गांव पहुंचकर बालिका एवं अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपी नाबालिग बालक को शादी का प्रलोभन देकर बालिका का लैंगिक शोषण के मामलें में धारा 366(क), 376 भा.द.वि एवं 04 पाक्सो एक्ट में किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ भेजा गया, वहीं बालिका को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया है।