महासमुन्द

फौती व नामांतरण प्रकरण में आदेश पत्रक में कूट रचना
29-Jun-2022 2:47 PM
फौती व नामांतरण प्रकरण में आदेश पत्रक में कूट रचना

महासमुंद तहसीलदार पर एफआईआर के आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 जून।
फौती व नामांतरण प्रकरण में आदेश पत्रक में कूट रचना कर गायब व नष्ट कर परिवर्तित करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रलेखा सोनवानी ने महासमुंद तहसीलदार प्रेमू साहू पर राजस्व प्रकरण में कार्रवाई का आदेश दिया है। तहसीलदार सहित संलिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ  एफ आईआर दर्ज कर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को आदेशित किया है। रिपोर्ट कोतवाली थाना प्रभारी प्रस्तुत करेंगे।

वार्ड क्रमांक.20 रेलवे स्टेशन रोड निवासी अमरजी सिंह गुरुदत्ता पिता हिम्मत सिंग ने राजस्व मामले में हेरफेर का न्यायिक मजिस्ट्रेट में परिवादी दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसके पिता ने तहसील कार्यालय महासमुंद में फौती व नामांतरण के लिए लगाया था। हिम्मत सिंह के पिता गुरुमुख सिंह के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 72-73 रकबा 0.280 हेक्टेयर को वारिसानों के नाम दर्ज के लिए आवेदन 28 जुलाई 2021 को लगाया था।

इस मामले में तहसीलदा प्रेमू साहू ने 6 अप्रैल वाले आदेश पत्रक को बदल दिया। ऑनलाइन में आदेश पत्र है, लेकिन ऑफ लाइन में गायब है। वहीं 21 मार्च के आदेश पत्रक में हेराफेरी किया है। ऑनलाइन में भी हेराफेरी की गई। मामले में मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर तहसीलदार सहित अन्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया।

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