राजनांदगांव
खैरागढ़, 3 जुलाई। संपत्ति विवाद के मामले में कानूनी सलाह लेने और अदालत में अपना पक्ष रखने शहर पहुंचने पर विभा सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है। पूर्व विधायक राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर पारिवारिक संपत्ती विवाद के मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने खैरागढ़ और छुईखदान आने-जाने का हवाला देते हुए कहा कि इस दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात हो सकती है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मामले में उनका पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक राजनादगांव थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि विभा सिंह का देव़त सिंह के परिवार के सदस्यों के बीच धारा एक सौ 45 सीआरपीसी के तहत प्रमाणित कार्रवाई चल रही है।
इस दौरान कानूनी उपाय करने के लिए विभा सिंह को खैरागढ़ छुई खदान आना जाना पड़ता है। इस दौरान दोनों परिवार में कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए कोर्ट में बिभा सिंह को सुरक्षा का आदेश दिया है।