राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 सितंबर। नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी की उपस्थिति में वार्ड नं. 33 में कंचनबाग के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जब्त करने की कार्रवाई की गई।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड नं. 33 कंचनबाग में भूमि प.ह.न. 42 खसरा कं. 378/1 रकबा 0.0500 हेक्टेयर में भूमि पर कालोनाईजर जितेन्द्र जैन आ. टीकमचंद जैन ओसवाल लाईन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण किया गया था। जिसका समाचार पत्र में प्रकाशन एवं अन्य शिकायत प्राप्त हुई थी। कालोनाईजर का उक्त कार्य छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कार्रवाई करते निगम की टीम द्वारा आयुक्त की उपस्थिति में उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर नाली तोडऩे की कार्रवाई की गयी। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करें।