रायगढ़
नशीली कफ सिरप संग पकड़ाए आरोपी को 10 साल कैद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 17 सितंबर। डोंगरीपाली व पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की कोर्ट ने दो आरोपियों को 4 व एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों ही मामलों में आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
पहला मामला डोंगरीपाली थाना क्षेत्र का है। मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक एलएन नंदे ने बताया कि 7 मार्च 2020 को डोगरीपाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक एक बाइक में ओडिशा से गांजा लेकर सोहेला मुख्य मार्ग से डोंगरीपाली होते हुए बरमकेला की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सोहेला मुख्य मार्ग बनहर रोड के पास पहुंची और घेराबंदी कर आरोपियों के आने का इंतजार करने लगी। तभी कुछ देर बाद पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार संदेही आते दिखे, जिन्हें पुलिस ने रूकवाया।
पूछताछ में बाइक चालक ने अपना नाम घनश्याम चंद्रा (37) व पीछे बैठे युवक ने दिनेश यादव (30) निवासी सिंघरा मालखरौदा बताया। पुलिस ने आरोपियों के पास रखे बैग की तलाश ली तो उसमें 7 पैकेट व बाइक की डिककी में 3 पैकेट कुल 10 किलो गांजा मिला। पुलिस ने आरोपियों से गांजा व बाइक को जब्त कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया।
इस मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दोनों को 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसी प्रकार दूसरा मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने बताया कि 27 जनवरी 2018 को मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और पुसौर पुलिस की टीम ने प्रसन्न कुमार नायक से 6 बक्से में 960 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त किया था, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।