गरियाबंद

पति ने हत्या कर घाटी के नीचे फेंकी थी लाश, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार
05-Nov-2022 2:56 PM
पति ने हत्या कर घाटी के नीचे फेंकी थी लाश, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 5 नवंबर।
पाण्डुका थाना क्षेत्र के कुसुमपानी घाटी जतमई के नीचे बीते एक माह पूर्व एक 26 वर्षीय महिला की हत्या कर घाटी के नीचे फेंक दिया गया था। इस  अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में  गरियाबंद स्पेशल टीम व थाना पाण्डुका पुलिस को सफलता मिली।  हत्या का मुख्य आरोपी पति निकला। मुख्य आरोपी समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार  कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
शुक्रवार को सिटी कोतवाली में इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए डीएसपी निशा सिन्हा ने बताया कि  27 सितम्बर को थाना पाण्डुका क्षेत्र के कुसुमपानी घाटी के नीचे में एक अज्ञात 26 वर्षीय महिला शव कंबल तथा गद्दा में बंधा हुआ मिला, जिसकी मृत्यु 4 से 5 दिन पूर्व हो गई थी। शव  का पैर दिखाई दे रहा। सूचनाकर्ता जगत राम कमार की रिपोर्ट पर थाना पाण्डुका में मर्ग क्र. 37/2022 धारा 174 जाफौ कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जाँच अंतर्गत घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही एवं प्रार्थी व पंचानों के कथन से किसी अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 121/2022 धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये गरियाबंद पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम काम्बले के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेन्द्र नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा के पर्यवेक्षण में अंधे कत्तल की गुत्थी सुलझाने हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया।

गठित टीम द्वारा लगाकर सीसीटीव्ही फुटेज, गद्दा दुकान व अन्य साक्ष्य के आधार पर पतासाजी किया जा रहा था। तभी अज्ञात मृतिका के माता-पिता द्वारा सोशल मीडिया के जरिये पता चलने पर थाना पाण्डुका आये जिन्हें मृतिका के पहने कपड़े, अंगूठी, गले में पहने माला तथा पहने जुड़ी को देखकर अपने लडक़ी तोमेश्वरी साहू के रूप में पहचान कर निखिल कुशवाहा के साथ आर्य समाज में प्रेम विवाह कर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी डगनिया रायपुर में किराये के मकान में रहना बताया।

जिस पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पता किया जो संदेही निखिल कुशवाहा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। आरोपी निखिल ने बताया कि शादी के बाद तोमेश्वरी साहू की बड़ी मां इसके घर में आना जाना करते थे, इसी बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होते रहता था। फिर तोमेश्वरी द्वारा फैंसी दुकान या मोबाईल दुकान में नौकरी करूंगी बोली थी तो आरोपी नौकरी करने से मना करता था तथा दोनों के बीच विवाद होते रहता था।

इसी बीच 22 सितंबर को तोमेश्वरी अपने किसी दोस्त के साथ चली गई थी, जो वापस रात को करीब 10 बजे छोडऩे आयी, इसी बात को लेकर दोनों के मध्य 23 सितंबर को रात में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आरोपी गुस्से में घर से चला गया और दूसरे दिन 24 सितंबर को रात 10 बजे आये तो तोमेश्वरी अपना सामान बांध रही थी जिसे पूछने पर मैं तुम्हारे साथ नही रहूंगी, बोलने पर दोनों में वाद विवाद हुआ तो आरोपी मुक्के से तोमेश्वरी के जबड़े को मारकर स्कार्फ से गले को बांध कर खिचने पर चिल्लाने लगी तो बेड में रखे तकिया से बल पूर्वक दबा दिया जिससे तोमेश्वरी की मृत्यु हो गई। ।

जिसकी लाश को किराये की वाहन वार्न क्रमांक सीजी 04, एचएक्स-2670 में अजय सैन व हरिश ध्रुव के साथ शव को ठिकाना लगाने गाड़ी में डालना व हरिश ध्रुव के साथ जतमई कुसुमपानी घाटी के नीचे खाई में फेंक देना बताये।

 निखिल कुशवाहा के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तकिया, स्कार्फ, मोबाईल एवं वर्ना कार क्रमांक सीजी 04, एचएक्स-2670 को समक्ष गवाहन को जब्त किया गया है। आरोपियों विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि का पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पाण्डुका निरीक्षक सूर्यकांत भरतद्वाज, सउनि श्रवण विश्वकर्मा, प्रआर0 ओंकार साहू, लक्ष्मण चंद्रवंशी, आरक्षक सतीश गिरी, टार्जन साहू, भोगचंद कश्यप, विनोद बंजारे, मोहित धुरव तथा विशेष टीम गरियाबंद निरीक्षक राकेश मिश्रा, प्रआर0 अंगद राव, जय प्रकाश मिश्रा, चुडामणि देवता, सतीष यादव, आर0 हरिश साहू, सुशील पाठक, यादराम धुरव, रवि सिन्हा का कार्य सराहनीय रहा।

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